
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक फैसले में कहा कि जनवरी, 2022 में टाटा समूह के हाथों अधिग्रहीत होने के बाद एयर इंडिया संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकार या इसकी इकाई नहीं रही है और इसके खिलाफ मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है।



इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के 20 सितंबर, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय में एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों की तरफ से वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति जैसे मसलों को उठाया गया था।

