रांची। राजधानी के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में शनिवार को आईपीएस अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता की जानकारी दी गयी। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आईपीएस अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता की सभी खास बातें बताईं।

मौके पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी गई थी। झारखंड पुलिस की सभी इकाइयों में तैनात अधिकारियों और कर्मियों को लगातार भारतीय न्याय संहिता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आईपीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण इसलिए भी बहुत जरूरी था, ताकि वे अपने-अपने जिलों में जाकर अपने जूनियर पुलिसकर्मियों को भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रशिक्षण दे सकें।

जानिए किस तरह के होंगे बदलाव : उल्लेखनीय है कि देश में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत अब हत्या का मामला धारा 302 की जगह धारा 103 के तहत दर्ज होगा। इसी तरह हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 की जगह धारा 109, मारपीट के लिए 323 की जगह 115, छेड़छाड़ के लिए 354बी की जगह 74, पीछा करने के लिए 354 की जगह 78, नाबालिग का अपहरण करने के लिए 363 की जगह 139 और बलात्कार के लिए 376 की जगह धारा 64 के तहत मामला दर्ज होगा।

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