नयी दिल्ली: चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच, उच्चतम न्यायालय ने ‘ईवीएम’ के जरिये डाले गए वोट का ‘वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपैट) के साथ शत-प्रतिशत मिलान कराने संबंधी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी और कहा कि तंत्र के किसी भी पहलू पर ‘‘आंख मूंद कर अविश्वास करना’’ अवांछित संशय पैदा कर सकता है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सहमति वाले दो फैसले सुनाये और इस मामले से जुड़ी वे सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया को फिर से उपयोग में लाने संबंधी याचिका भी शामिल थी।

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