नयी दिल्ली:  दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में दाखिल जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस आधार पर जमानत की मांग नहीं कर सकते कि मुकदमें की सुनवाई में देरी हो रही है।

अधिवक्ता ने कहा कि मुकदमे में अगर किसी भी तरह की देरी हुई है, तो यह अभियुक्त की ओर से है, न कि अभियोजन पक्ष के कारण। ईडी ने दलील दी थी कि सिसोदिया जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

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