पटना। पटना के बाद अब आने वाले दिनों में गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो का परिचालन होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो चल सके इसके लिए पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद डीपीआर बनेगा।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य के जितने परीक्षा आयोग हैं वे आॅन लाइन परीक्षा भी आयोजित कर सकेंगे। अभी तक बीपीएससी, कर्मचारी चयन या तकनीकी शिक्षा आयोग आॅफ लाइन परीक्षा लेते हैं। परीक्षा दो चरणों के होगी। मुख्य परीक्षा पटना या इसस आसपास होगी।

मंत्रिमंडल ने एक अन्य प्रस्ताव पर विचार के बाद राज्य की सभी नगर और ग्रामीण पंचायत में एक एक खेल क्लब स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। हर क्लब में 100 लड़के लड़कियां मेंबर होंगे। इसके साथ ही सरकार पटना में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिली इमारतें बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। यह भवन गरीब बेघर लोगों को दिए जाएंगे। पहले चरण में साढ़े सात सौ आवास बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने कई विभागों में नई नौकरियों के लिए पदों का किया गया सृजन खेल विभाग में 98 समेत विभिन्न विभागों में 545 नए पदों के सृजन की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके साथ ही चना और मसूर की एमएसपी निर्धारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को एकरारनामा का जिम्मा दिया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले
-सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए कैबिनेट ने भर्ती परीक्षाओं को आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनों तरीकों से आयोजित करने का फैसला लिया है।

-बैठक में राज्य के लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निजी नलकूप योजना के तहत 35,000 नए निजी नलकूप लगाए जाएंगे। इसके लिए 266 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

-कैबिनेट ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। खेल विभाग में भी 98 नए पद बनाए जाएंगे।

-राज्य के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के निर्माण और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा।

-कैबिनेट ने बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी दे दी।

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