
रांची। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने शनिवार को जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके दायरे में सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) और सभी निजी विद्यालयों के केजी से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हैं।



भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड, रांची के शुक्रवार के विशेष बुलेटिन में रांची जिले को भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। इसके मद्देनजर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि, सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को स्कूल बंद रहने की अवधि में भी ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन भी सुनिश्चित करना होगा।
यदि किसी विद्यालय में इस अवधि में कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके संचालन के संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधान अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित विद्यालय या संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत उत्तरदायी होंगे।

