
नयी दिल्ली। मंगलवार पहली जुलाई से आम आदमी से जुड़ी कई चीजों में बदलाव होगा। बात चाहे ट्रेन से सफर की हो, पैन कार्ड बनवाने की या फिर बैंकिंग की, इनके नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। आइये जानते हैं इन खास परिवर्तनों के बारे में।
ट्रेन में रिजर्वेशन:
रेलवे ने इस बात को अनिवार्य कर दिया है कि ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। यह अनिवार्यता पहली जुलाई से लागू होगी। रेलवे का कहना है कि बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक अकाउंट से ही टिकट बुक हो सकेंगे।
इसके साथ ही इसी माह नयी व्यवस्था भी लागू हो जाएगी जिसके तहत टिकट बुकिंग के लिए आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके आधार पर ही ट्रेन टिकट मिल पाएगा। जानकारों के मुताबिक रेलवे द्वारा की गयी किराये में की गयी मामूली बढ़ोतरी भी पहली जुलाई से लागू होगी। यही नहीं रेलवे ने यह भी तय किया है कि अब 25 प्रतिशत से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने दूरदराज के स्थानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद के वास्ते लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए मौजूदा चार घंटे के बजाय आठ घंटे पहले आरक्षण तालिका तैयार करने का फैसला किया है। एक बयान में कहा गया कि अपराह्न दो बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछली रात नौ बजे तैयार किया जाएगा। इस कदम से प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए अनिश्चितता कम हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रतीक्षा सूची की स्थिति पर पहला अपडेट पहले ही साझा किया जाएगा।
पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी
अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता होगी। जानकार कहते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस नियम को कर प्रणाली को मजबूत करने और पहचान सत्यापन में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया है। पहले पैन कार्ड के लिए पहचान और जन्म प्रमाण पत्र देना ही पर्याप्त होता था। सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। यह उन करदाताओं के लिए राहत की खबर है जो दस्तावेज़ तैयार करने में देरी का सामना कर रहे थे।
