
नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार ने इसके भंडारण नियम गुरुवार को और सख्त कर दिए। इसके तहत डीलर के पास चीनी रखने की सीमा घटाकर 1,000 क्विंटल कर दी गई है। यह सीमा 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी और डीलर अधिकतम 15 दिन तक का स्टॉक रख सकेंगे। सरकार ने इससे पहले अगस्त में देशभर में डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा तय की थी। यह व्यवस्था एक अगस्त से 30 नवंबर तक लागू थी और चीनी मिलने की तारीख से 30 दिन तक स्टॉक रखने की अनुमति थी। इसके बाद 15 सितंबर से सीमा घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी गई।



अब 15 अक्टूबर से इसे और घटाकर 1,000 क्विंटल कर दिया गया है और स्टॉक रखने की अवधि भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। हालांकि, कोलकाता और उसके उपनगरीय क्षेत्रों तथा असम के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इन क्षेत्रों में डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल चीनी रख सकेंगे। मंत्रालय ने स्थानीय जरूरतों और आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए यह सीमा तय की है।

