मऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच देना भारी पड़ गया। एमपी एसएलए कोर्ट ने मामले में अब्बास को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा का ऐलान किया। बता दें कि अब्बास अंसारी, ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच का प्रयोग किया था। कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद अब्बास की विधायकी पर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया है।

दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में अब्बास अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया जो उनके गले की फांस बन गया। अब्बास अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद अधिकारियों के साथ हिसाब-किताब बराबर कर लिया जाएगा। उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। वहीं केस दर्ज होने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में उन्हें दोषी पाया गया है और सजा का ऐलान भी थोड़ी देर में कर दिया जाएगा।

क्या है मामला : यह पूरा मामला 3 मार्च, 2022 का है। उस समय विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद पहले अफसरों से हिसाब लिया जाएगा। इस बयान को उकसाने वाला और भड़काऊ माना गया। इसके बाद सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने मामला दर्ज कराया।

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