
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। दरअसल एकल पीठ में सचिव ने स्वयं उपस्थित होकर जेटेट कराने का आश्वासन दिया था। अदालत ने सचिव से पूछा है कि न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना का आरोप (चार्ज) क्यों नहीं तय किया जाए।
इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय ने तीन महीने के भीतर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा(जेटीईटी) आयोजित करने का निर्देश दिया था। आरोप है कि निर्धारित अवधि में न्यायालय के आदेश के अनुरूप जेटीईटी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। सचिव को यह बताना है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद निर्धारित समयसीमा में जेटीईटी परीक्षा आयोजित क्यों नहीं की गई और इसके लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

