रांची।झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।अदालत के इस आदेश से उन दर्जनों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा था।प्रभावितों की हस्तक्षेप याचिका पर फैसलाइस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. इस दौरान रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य प्रभावितों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई।याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के अधिवक्त धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने इस पूरे मामले में प्रशासन से जवाब तलब करते हुए हेहल अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी को अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दखल दिहानी की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।बता दें कि मधुकम इलाके में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण कई परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए।कई घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा चुका है। इसी वजह से कई परिवार बेघर हो गये हैं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है। अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रशासन के जवाब के बाद यह तय होगा कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाएगी।

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