रांची। रांची के नामकुम अंचल से जुड़े दाखिल-खारिज के अभिलेख की सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और मामले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी) से जांच कराने का आदेश दिया।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालय से जमीन संबंधी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का गायब होना बेहद गंभीर मामला है। यह लापरवाही भी हो सकती है और साजिश भी। अदालत ने यह आशंका भी जताई कि कहीं गलत तरीके से दाखिल-खारिज तो नहीं किया गया, जिसके कारण जानबूझकर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि संबंधित अंचल कार्यालय दूसरे पक्ष से जुड़े दाखिल-खारिज की सर्टिफाइड कॉपी देने में लगातार टालमटोल कर रहा है। वहीं, प्रतिवादी पक्ष की ओर से बताया गया कि संबंधित दस्तावेज कार्यालय में न मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी साइमन साइरिल की ओर से इस मामले में अवमानना याचिका दायर की गई थी।

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