नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) : दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी मुद्रा से संबंधित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज एक मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को जारी समन बुधवार को रद्द कर दिया।

हाई कोर्ट ने मुंजाल की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के एक जुलाई 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। आदेश में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ समन जारी किया गया था।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, ‘‘ याचिका स्वीकार की जाती है। समन आदेश रद्द किया जाता है।” हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में डीआरआई द्वारा मुंजाल के खिलाफ दर्ज विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version