नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘एनवायरोनिक्स’ ट्रस्ट की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।

 न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण रद्द करने के चार मार्च, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए इस अदालत का रुख किया है।

नोटिस जारी किया जाता है। चार सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाए।’’

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र ने एनजीओ का पक्ष सुने बिना ही पंजीकरण का आदेश जारी किया। 

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