
रामगढ़। डीसी को भूमि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा नहीं देना भारी पड़ गया। भूमि अधिग्रहण मुआवजा की राशि 87.43 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने पर रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को रामगढ़ डीसी से संबंधित चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 87.43 लाख की बकाया राशि वसूली के लिए जारी किया है।
यह आदेश लैंड रेफरेंस केस से संबंधित लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस के मामले में पारित किया गया। यह मामला लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन के मामले में रामगढ़ न्यायमंडल का सबसे पुराना वाद है। अदालत के अनुसार वर्ष 2004 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारक याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाना था। जिसमें मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है। न्यायालय ने कहा कि अब तक कुल 87 लाख 43 हजार 824 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।
अदालत ने बैलिफ़ को निर्देश दिया है कि वह रामगढ़ डीसी से संबंधित विभिन्न चल संपत्ति को कुर्क करे, जिसमें उनका सरकारी वाहन सहित अन्य वस्तुएं भी शामिल है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संपत्ति को न्यायालय के अगले आदेश तक कुर्क रखा जाएगा। बैलिफ़ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 25 मई तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
