रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जनता मजदूर संघ के निबंधन के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी द्वारा स्थापित और निरंतर मजदूरों के हितों के लिए समर्पित जनता मजदूर संघ की वैधता को न्यायालय ने पूरी तरह बरकरार रखा।दरअसल, कोयलांचल में जनता मजदूर संघ( कुंती) और जनता मजदूर संघ (बच्चा) गुट के नाम से समानांतर यूनियन चल रही है। जानकारी के अनुसार जुलाई 2021 में जनता मजदूर संघ कुंती गुट ने पुनर्निबंधन के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बाद विरोधी गुट ने रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन देकर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की थी। रजिस्ट्रार से कोई राहत नहीं मिलने के बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने जनता मजदूर संघ, कुंती गुट के पुनर्निबंधन को सही माना है। इसके साथ ही पुन: निबंधन को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। जुलाई 2021- में श्रम विभाग से जनता मजदूर संघ का पुन: निबंधन कराया गया था। इसके खिलाफ समानांतर संगठन चला रहे पूर्व मंत्री (अब स्वर्गीय) बच्चा सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर पुनर्निबंधन को असंवैधानिक बताते हुए निबंधन रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version