रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने आज बंधु तिर्की की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज करते हुए उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने साफ कहा कि अपील की सुनवाई को लेकर जल्दबाजी का कोई औचित्य नहीं बनता।

बंधु तिर्की ने कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अपील की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया था लेकिन न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले भी बंधु तिर्की ने सुनवाई जल्द करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के साथ ही बंधु तिर्की को अब अपील में भी तत्काल राहत नहीं मिल पाई हैं.

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