
रांची। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को राहत नहीं मिली है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि फिलहाल उसे जमानत नहीं दी जा सकती।



रकीबुल की ओर से अधिवक्ता मुख्तार अंसारी ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि उनका मुवक्किल करीब आठ वर्ष से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि, खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और फिलहाल जमानत देने से इंकार कर दिया।
तारा शाहदेव मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में दो अन्य दोषियों मुश्ताक अंसारी को 15 वर्ष तथा कौशल रानी को 10 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी। इन दोनों को झारखंड हाई कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि रकीबुल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

