
पटना । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। उन्हें धारा 304 पार्ट 2 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उनकी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर एक पार्टी में खुशी में चलाई गई गोली (सेलिब्रेटरी फायर) से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत से जुड़ा है। इस मामले में फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।



कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि नए साल की पार्टी में भीड़ भरे माहौल में आरोपी राजू सिंह की ओर से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाना दर्शाता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस कृत्य को कोर्ट ने लापरवाही भरा माना।
दरअसल, यह पूरी घटना 31 दिसंबर 2018 की शाम की है। इस शाम बसंत कुंज स्थित राजू कुमार सिंह के फार्महाउस पर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। इस दौरान हर्ष फायरिंग में आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के क्रम में 3 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से राजू सिंह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। 2023 में कोर्ट ने राजू सिंह, उनकी पत्नी रेणु सिंह और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

