रांची। अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने शनिवार को हत्या मामले में दोषी प्रेमी राज मुंडा और प्रेमिका अंजली देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।
खेलगांव के गाड़ीगांव निवासी अंजली देवी पर प्रेमी राज मुंडा के साथ साजिश रचकर अपने पति राजू मिर्धा की हत्या करने का आरोप था। अंजली और राज के बीच अवैध संबंध था। राजू पैसा कमाने राज्य से बाहर गुजरात गया हुआ था। उसी दौरान अंजली की दोस्ती नामकुम के लालखंटगा निवासी राज मुंडा से हो गई थी। दोस्ती ऐसी हो गई कि राज मुंडा महिला के घर आने जाने लगा था। महिला किराए के घर में रहती थी। दोनों ने शादी भी करने का इरादा बना लिया था। ऐसे में दोनों ने मिलकर 26 अगस्त 2021 की रात को जब राजू मिर्धा सो रहा था, गला दबाकर मार दिया था। घटना को लेकर खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।