
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मानहानि मामले में ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘द वायर’ के संपादक और ‘डिप्टी एडिटर’ को जारी समन निरस्त करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है।
मानहानि का यह मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को कथित रूप से ‘संगठित सेक्स रैकेट के अड्डे’ के रूप में चित्रित करने वाले दस्तावेज (डोजियर) पर केंद्रित एक प्रकाशन को लेकर दर्ज कराया गया था।
उच्च न्यायालय ने ‘द वायर’ के संपादक और ‘डिप्टी एडिटर’ को आपराधिक मानहानि के मामले में जारी किए गए समन को 29 मार्च को निरस्त कर दिया था।
