
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगर आप एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू दोनों का सेवन करना चाहते हैं तो फिर निराशा हाथ लगेगी। प्रशासनिक अधिसूचना के अनुसार अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग गई है। यह आदेश आज से ही लागू होगा।
उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू नहीं बेचा जा सकेगा। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई। अधिसूचना में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर दिनांक 01.04.2013 से प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त विनियम 2:3.4 से तम्बाकू का प्रभावी अपमिश्रक होना सिद्ध है।
अधिसूचना में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाईयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्डनेम अथवा किसी अन्य ब्राण्डनेम से किया जा रहा है तथा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच भण्डारित एवं विक्रय किए जा रहे हैं।
