
नई दिल्ली। झारखंड की IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल जारी रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद करने से इन्कार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया गया था।ईडी की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच को बताया कि अपराध का संज्ञान काफी समय पहले ही ले लिया गया था। सिंघल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि मामले में सीआरपीसी की धारा 197 के तहत किसी प्रशासनिक अधिकारी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि सिंघल से 19 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बरामद हुई थी। फिलहाल कोई राहत देने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा, ‘हम मंजूरी के मुद्दे को खुला रखना चाहेंगे ताकि कार्यवाही के सही चरण पर अन्य सबूतों के साथ इस पर फैसला किया जा सके।’

