पटना। मकेर थाना के निलंबित प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक रवि रंजन कुमार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई सारण प्रक्षेत्र के डीआईजी निलेश कुमार के आदेश पर की गई। 10 जनवरी 2025 को मकेर थाना अंतर्गत एक वाहन चेकिंग अभियान के दौरान स्वर्ण व्यापारी रोहन कुमार गुप्ता से जबरन 32 लाख की वसूली का मामला सामने आया। इस कृत्य में थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर गृह रक्षक अनिल कुमार सिंह को नामजद किया गया था।

इस गंभीर प्रकरण की जांच के लिए सारण के मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि रवि रंजन कुमार ने व्यापारी से जबरन राशि वसूलने के आरोप को अंजाम दिया।

डीआईजी निलेश कुमार ने भारतीय संविधान की धारा 311(2)(बी) के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए रवि रंजन कुमार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। गृह रक्षक अनिल कुमार सिंह, जो अभी भी फरार है, की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा जिला पदाधिकारी को भेज दी गई है। डीआईजी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ वारंट और कुर्की की कार्रवाई जारी है। इस मामले की तेजी से जांच पूरी कर अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके।

इस घटना ने न केवल पुलिस विभाग की छवि को ठेस पहुंचाई है, बल्कि नागरिकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास भी कमजोर किया है। डीआईजी निलेश कुमार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभागीय निगरानी को और सख्त किया जाएगा।

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