
रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में बड़गाई स्थित 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई चार नवंबर होगी। हेमंत सोरेन ने इस मामले में दो याचिकाएं दायर की हैं। एक मामले में ईडी कोर्ट से उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है, जबकि दूसरी याचिका में आरोप पत्र पर ईडी कोर्ट के मामले में लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई है।हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि ईडी कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन स्वीकृति के बिना संज्ञान लिया है, जो नियम विरुद्ध और असंवैधानिक है। अभियोजन स्वीकृति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता। हालांकि ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। इस पर प्रार्थी ने ईडी के शपथपत्र पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की।जबकि आरोप गठन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर निर्धारित कर दी।




