
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के ओपन जेलों की निगरानी व्यवस्था पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने सरकार को 20 जुलाई तक विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में ओपन जेल की मॉनिटरिंग को लेकर कमेटी गठित कर दी गई।



इस पर अदालत ने 20 जुलाई तक सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर आगे की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 10 दिनों में तीन सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। साथ ही सरकार को 24 जून 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था। राज्य सरकार को झारखंड में संचालित सभी ओपन जेल की स्थिति, प्रबंधन और कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था
दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को ओपन जेल की मॉनिटरिंग करने के लिए गृह विभाग को एक कमेटी बनाने को कहा है। कमेटी ओपन जेल की मॉनिटरिंग करें और वहां मिल रही चिकित्सा सुविधा, भोजन आदि सुविधा को बेहतर करने सहित कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने पर काम करें।

