भागलपुर। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म कांड के आरोपित गया में तैनात मुख्यालय डीएसपी सोमेश कुमार मिश्रा (DSP Somesh Kumar Mishra) को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वह न्यायालय में कई तिथियों से उपस्थित नहीं हो रहे थे। नतीजा उनका बेल बॉन्ड कैंसिल कर उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया था।

उसके बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे थे। पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार कर उपस्थित नहीं करा पा रही थी। मामले में सूचक की तरफ से आपराधिक मामलों के वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा ने कोर्ट में उक्त डीएसपी के प्रभाव की जानकारी दे डीजीपी की संज्ञान में मामला लाया था। पुलिस अमला जब सख्त हुआ तो मंगलवार को डीएसपी सोमेश ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

कोर्ट में आरोपित की तरफ से दलील दी कि वह गया में डीएसपी हैं। पितृपक्ष मेले में ड्यूटी रहने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय का मूल्यवान समय कई तिथियों में बर्बाद हो रहा था। न्यायाधीश ने सूचक की तरफ से वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा, बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता अजय सिन्हा की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।

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