
रांची। रांची के बड़गाई स्थित 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस जमा करने के लिए आठ मई तक का समय दिया है। अदालत के आदेश के बाद आरोपितों पर आरोप गठित हो सकता है।



इससे पहले हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए पांच दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर खुद को आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई है। ईडी ने जांच पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कई बार छापेमारी की और कई लोगों को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ भी कीथी। एजेंसी ने 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में कई जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में हेमंत सोरेन को 28 जून 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी।

