
रांची । झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में और खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश के आलोक में चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की ओर से गठित संयुक्त जांच समिति की ओर से क्षेत्र में संचालित पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों का स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान कुल 19 स्टोन क्रशिंग इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी। इनमें सीटीओ लैप्स पाये जाने के कारण 08 स्टोन क्रशर को सील किया गया, जबकि 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त किया गया।
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कार्रवाई के दौरान संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे. टीम ने केवल दस्तावेजों की जांच ही नहीं की, बल्कि मौके पर पहुंचकर यह भी देखा कि संबंधित इकाइयां वास्तव में किस स्थिति में संचालित हो रही थीं और उनके पास आवश्यक वैधानिक अनुमति मौजूद है या नहीं. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और बिना वैध अनुमति के संचालित स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
