
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के उन 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन का भुगतान करेगी, जिनकी नियुक्तियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश में रद्द कर दिया गया था।



एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और वह शीर्ष अदालत का फैसला आने तक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन देने पर विचार कर रही है।

