
नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। अब 5% और 18% का टैक्स स्ट्रक्चर होगा। इससे कई रोजमर्रा की चीजें 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। किराना सामान, खाद, जूते-चप्पल, कपड़े और यहां तक कि रिन्यूएबल एनर्जी भी अब कम दाम पर मिलेंगे। पहले जिन चीजों पर 12% और 28% टैक्स लगता था, वो अब ज्यादातर 5% और 18% के स्लैब में आ जाएंगी। इससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।



दूध के प्रोडक्ट: UHT दूध अब टैक्स फ्री होगा। पहले इस पर 5% टैक्स लगता था। कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी, पनीर और चीज पर अब 5% या कुछ मामलों में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था।
अनाज और दूसरी चीजें: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहां तक कि चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट पर भी टैक्स कम होगा। पहले इन पर 12-18% टैक्स लगता था, जो अब 5% होगा।
ड्राई फ्रूट्स और नट्स: बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था।
चीनी और मिठाई: रिफाइंड शुगर, शुगर सिरप और टॉफी-कैंडी जैसी मिठाई पर अब 5% टैक्स लगेगा।
दूसरे पैक्ड फूड: वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, एडिबल स्प्रेड, सॉसेज, मीट प्रिपरेशन, फिश प्रोडक्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट वाले पैक्ड फूड पर अब 5% टैक्स लगेगा। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के खाने के लिए तैयार चीजें (भुने हुए चने को छोड़कर), जो पहले से पैक हैं और लेबल लगी हैं, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा। पानी, जिसमें नेचुरल या आर्टिफिशियल मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर शामिल हैं, जिनमें चीनी या कोई मीठा करने वाला पदार्थ नहीं मिलाया गया है और न ही उन्हें फ्लेवर दिया गया है, उन पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो जाएगा।
खेती और खाद: खाद पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% हो गया है। कुछ खास खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों, जैसे बीज और फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
हेल्थकेयर: जान बचाने वाली दवाएं, हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट और कुछ मेडिकल डिवाइस पर टैक्स 12%/18% से घटकर 5% या जीरो हो गया है।
उपभोक्ता सामान: कुछ खास बिजली के उपकरण जैसे एंट्री-लेवल और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आइटम पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा। जूते-चप्पल और कपड़ों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए ये चीजें सस्ती हो जाएंगी।
जिन पर टैक्स ज्यादा
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, बिना बना हुआ तंबाकू और बीड़ी पर पहले की तरह ही ज्यादा GST और कंपनसेशन सेस लगता रहेगा। जब तक सेस से जुड़े लोन पूरे नहीं हो जाते, तब तक इन पर टैक्स कम नहीं होगा। इसके अलावा, इन प्रोडक्ट की कीमत अब ट्रांजेक्शन वैल्यू की जगह रिटेल सेल प्राइस (RSP) पर तय की जाएगी। इससे नियमों का पालन और सख्ती से होगा। सभी सामान (एरेटेड वाटर सहित), जिनमें चीनी या कोई मीठा करने वाला पदार्थ मिलाया गया है या उन्हें फ्लेवर दिया गया है, उन पर टैक्स 28% से बढ़कर 40% हो जाएगा। सिन और लग्जरी की चीजों के लिए एक नया 40% का स्लैब बनाया गया है। इससे सिगरेट, महंगी शराब और हाई-एंड कारों पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। इम्पोर्टेड आर्मर्ड लग्जरी सेडान को सिर्फ खास मामलों में ही छूट मिलेगी, जैसे कि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा मंगाई गई गाड़ियां।