
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री से जुड़ी जानकारी उजागर करने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का आदेश सोमवार को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से दिल्ली यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है।



जस्टिस सचिन दत्ता ने यह फैसला यूनिवर्सिटी की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें CIC के 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड का निरीक्षण कराने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भी उसी वर्ष बैचलर की डिग्री हासिल की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को CIC के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि यह आदेश गलत है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि अदालत चाहे तो यूनिवर्सिटी अपना रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार है।