
नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया।



दिल्ली की मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सिंह की जमानत की खबर साझा की और लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते।’’
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने कहा कि संजय सिंह को जमानत दिए जाने से उसे कोई परेशानी नहीं है।
छह महीने की जेल के बाद बेल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की बेंच ने कहा कि संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट मी लॉन्ड्रिंग केस में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने ED की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू से कहा कि सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है।
संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा सांसद संजय सिंह से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Excise policy scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई टिप्पणी न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों दी जमानत
तीन जजों की बेंच ने ED से पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। फिर कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा कि वह जानकारी लें और लंच के बाद सेशन में कोर्ट को बताएं और ईडी का पक्ष रखें।
बेंच ने राजू से यह भी कहा कि सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है और दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोप की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह लंच के बाद के सेशन में सिंह की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ उनकी दलीलों का जवाब देंगे।
फिर लंच के बाद जब बेंच फिर से सुनवाई के लिए बैंठी तो राजू ने कहा, ‘बिना मेरिट में गए मैं बेल को रियायत देता हूं।’ कोर्ट ने कहा, ‘लीव ग्रांटेड’। कार्यवाही लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि ED दिए गए बयान के मद्देनजर, संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। उनको मिली इस रियायत को मिसाल के तौर पर न देखा जाए। संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने का अधिकार है।
अतिशी ने कहा– सत्यमेव जयते
आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने संजय सिंह की जमानत की मंजूरी मिलते ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘सत्यमेव जयते’ यानी सत्य की जीत हुई।
अक्टूबर में गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह, हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
बता दें कि ED ने संजय सिंह को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। ED की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ता और जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि वह 3 महीने से ज्यादा समय से ईडी की गिरफ्त में हैं जबकि, इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2024 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि निचली अदालत सुनवाई में तेजी लाए। हाईकोर्ट की तरफ से भी जमानत याचिका खारिज करने के बाद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। करीब 6 महीने जेल की सजा काटने के बाद आज उन्हें जमानत दे दी गई है।

