
नयी दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारक अब किसी भी बैंक से पेंशन निकल सकेंगे। EPFO ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंटरलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू करने का काम पूरा कर लिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। मंत्रालय ने कहा कि कि CPPS मौजूदा पेंशन वितरण सिस्टम से एक आदर्श बदलाव है, जो डिसेंटरलाइज्ड है। इसमें EPFO का प्रत्येक डिविजनल या क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन-चार बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है।



सेंटरलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के तहत लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की जरुरत नहीं होगी। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि जनवरी 2025 से CPPS सिस्टम पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशनधारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या उनके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की जरुरत नहीं होगी। इससे उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि CPPS की पहली पायलट परियोजना पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी हो गयी थी। इसमें 49,000 से अधिक EPS पेंशनधारकों को करीब 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई थी। बयान के मुताबिक दूसरी पायलट परियोजना नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया था, जहां 9.3 लाख से अधिक पेंशनधारकों को करीब 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।
बयान में कहा गया कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दिसंबर में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नए CPPS को पूर्ण स्तर पर लागू किया। दिसंबर 2024 के लिए EPFO के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनधारकों को करीब 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।

