
रांची। झारखंड में आज से शराब की खुदरा बिक्री शुरू हुयी। निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री शुरू होते ही दुकानों पर पहले की तरह ही भीड़ दिखी। हालांकि, सभी दुकानें अभी नहीं खुल सकी हैं, क्योंकि दुकानों में गोदाम से शराब की खेप पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच सकी थी। एक-दो दिनों में यह पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। वर्तमान में पुराने एमआरपी वाली शराब भी निर्धारित नए दर पर बिक रही है। यह स्थिति इस हफ्ते तक रहेगी, जब तक की नया एमआरपी प्रिंट नहीं हो जाता है। नई उत्पाद नीति के तहत अब रात के 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। पहले रात के 10 बजे तक ही शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति थी। अब हर दिन शराब दुकानदारों को अपने स्टाक की स्थिति को अद्यतन करना होगा।



यह संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से संशोधित एमआरपी वाली शराब की बोतलें उपलब्ध रहेंगी। नई उत्पाद नीति में शराब की खुदरा दुकानों की सख्त निगरानी का प्रावधान है। कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़ा जाएगा तो संबंधित दुकान पर पहली बार 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 75 हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसके बावजूद शिकायत आने पर उक्त दुकान का लाइसेंस रद करने का प्रावधान है। राज्य में खुदरा शराब दुकानदारों को प्रति बोतल 12 प्रतिशत का मुनाफा मिल रहा है। दुकानदार एक ग्राहक को 200 पीस बियर बेच सकता है।
स्टाक अद्यतन नहीं होने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये, तीसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।