
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार में अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। लंबे समय से लंबित इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत नियुक्तियों के लिए नई भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है।



कैबिनेट ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। वहीं, पत्रकारों के लिए संशोधित पेंशन नियमावली को भी हरी झंडी मिल गई है। स्वास्थ्य सेवा के तहत बड़ा फैसला लेते हुए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह सरकार की सेवा शिथिलता पर जीरो टॉलरेंस नीति का संकेत है। राज्य में पशु चिकित्सा सेवा, अमीन संवर्ग, और राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावलियों को भी संशोधित कर मंजूरी दे दी गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों के निर्माण को लेकर 270 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है। यह कदम ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में देखा जा रहा है। बिहार राज्य युवा आयोग के अंतर्गत छह नए पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है, जिससे युवा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में सहायता मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, अब बिहार विधानमंडल के सदस्य, न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य सेवा के अधिकारी और उनके आश्रितों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आदि चिकित्सा पद्धतियों से कराई गई चिकित्सा का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी।
कैबिनेट के इन निर्णयों से साफ है कि सरकार प्रशासनिक सुधार, जवाबदेही और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दे रही है।
कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि एक (शष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष/ अवर कृषि पदाधिकारी के पद के लिए कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने और मेट्रो रेल परियोजना के संबंधित प्राधिकार के लिए निर्धारित चेक लिस्त को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन (संशोधन) नियमावली 2025 को अधिसूचित की गई।
सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके तहत पत्रकारों के पेंशन की राशि को छह हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दी गई है। वहीं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत राज्य स्कीम मद से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

