
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने जमानत दे दी है। भैरव सिंह को 20-20 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है।



भैरव सिंह को आज जिस मामले में जमानत मिली है, वह रांची के चुटिया थाना में हुए विवाद से जुड़ा है। इस संबंध में चुटिया थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई है। रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को इस केस में भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। भैरव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से समक्ष पक्ष रखा।
दरअसल, यह मामला नगर निगम के टेंडर विवाद से जुड़ा है। पहले भैरव सिंह का टेंडर का काम चलता था, लेकिन फिर दूसरे लोगों के टेंडर का काम चलने लगा। भैरव सिंह पर आरोप है कि उनके तरफ से पैसे की मांग की गयी और नहीं देने पर मारपीट किया गया था।

