
रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एसएलपी दायर करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार,
ईडी 28 जून को जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की बेंच द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें अदालत ने माना था कि हेमंत सोरेन इस केस में दोषी नहीं है। अदालत ने माना था कि हेमंत सोरेन को पीमएल की धाराओं के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो आरोप ईडी ने लगाए हैं उसमें हेमंत सोरेन को दोषी नहीं मानने की वजह है।



पीएमएल की धारा 45 के तहत केस दर्ज होने के बाद सिर्फ दो ही हालातों में आरोपी को बेल मिल सकती है। अगर कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और दूसरे हालात यह है कि आरोपी बेल पर रहने रहने के दौरान कोई अपराध ना करे।
बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झारखंड में राजनीतिक हालात तेजी से बदले हैं। चंपाई सोरेन ने अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है हेमंत सोरेन ने सीएम पद के लिए अपना दावा भी पेश कर दिया है।

