रांची। चर्चित बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब 21 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनको शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई. इस आधार पर न्यायाधीश योगेश कुमार ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी है। साथ ही वर्चुअली रुप से भी पेश होने की छूट दी गई है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने बताया कि 21 सितंबर को सीएम को चार बजे तक पेश होना होगा। उसी दिन आरोप गठन पर बहस होगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक अंतरिम अर्जी दायर की थी। इसमें उन्होंने बरगाई में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में स्पेशल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था।

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