
बोस्टन । अमेरिका के बोस्टन स्थित संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्रों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था।
न्यायाधीश एलिसन बरोस ने हार्वर्ड को दिया गया दो-पृष्ठीय अस्थायी रोक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक मामला पूरी तरह न्यायालय में न सुलझ जाए। छह महीने के इस प्रतिबंध से “तत्काल और अपरिवर्तनीय नुकसान” होगा, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक है।
पहले भी ट्रंप के आदेशों पर रोक : बरोस ने पिछले महीने भी ट्रंप के एक आदेश को रोका था, जो हार्वर्ड को विदेशी छात्रों को दाखिला देने से रोकने का प्रयास करता था। हार्वर्ड ने इस नए आदेश के खिलाफ अपना मुकदमा संशोधित करते हुए कहा कि ट्रंप न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
