Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest Poli news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    रांची मेयर के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला

    February 6, 2026

    भारत ने अग्नि-3 न्यूक्लियर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 3,500 किलोमीटर तक करेगी सटीक मार

    February 6, 2026

    वैभव का वैभव, इंग्लैंड को 100 रन से रौंदकर भारत बना छठी बार विश्व विजेता

    February 6, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • रांची मेयर के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला
    • भारत ने अग्नि-3 न्यूक्लियर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 3,500 किलोमीटर तक करेगी सटीक मार
    • वैभव का वैभव, इंग्लैंड को 100 रन से रौंदकर भारत बना छठी बार विश्व विजेता
    • सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा दोगुना मुआवजा, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर
    • कौशल विभाग के सहायक निदेशक 5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार और घर से 15 लाख रुपये नकद बरामद, पटना में निगरानी का बड़ा ऐक्शन
    • शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी सरकारी जमीन, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
    • वैशाली में गैंगस्टर प्रिंस को पुलिस ने किया ढेर, सोना लूट, डकैती और हत्या मामले था फरार
    • कोर्ट महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News Maati
    • Home
    • Jharkhand
      • Bokaro
      • Chatra
      • Deoghar
      • Dhanbad
      • Dumka
      • East Singhbhum
      • Garhwa
      • Giridih
      • Godda
      • Gumla
        • Hazaribagh
        • Jamtara
        • Khunti
        • Koderma
        • Latehar
        • Lohardaga
        • Pakur
        • Palamu
        • Ramgarh
        • Ranchi
        • Sahibganj
        • Saraikela Kharsawan
    • Bihar
    • Delhi
    • Opinion
    • Sports
    • About Us
      • Privacy Policy
      • Terms and Conditions
      • Contact Us
    News Maati
    Home » कोर्ट महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
    Blog

    कोर्ट महिला को मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

    News MaatiBy News MaatiFebruary 6, 2026No Comments7 Views
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn WhatsApp Reddit Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


    नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में एक नाबालिग लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अदालत किसी महिला को, और विशेष रूप से एक नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जोर देकर कहा कि गर्भवती लड़की को बच्चे को जन्म देने या नहीं देने के उसके अधिकार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब उसका मन नहीं हो कि वह बच्चे को जन्म दे और ऐसी इच्छा उसने साफ साफ शब्दों में बार बार जाहिर भी की हो।

    पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एक नाबालिग को ऐसी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उसकी मर्जी के बिना है। अदालत ने कहा कि अदालत किसी भी महिला को, नाबालिग बच्चे की तो बात ही छोड़िए, अपनी गर्भावस्था पूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, अगर उसका ऐसा करने का इरादा ही नहीं हो। न्यायालय ने माना कि यह मामला इस पर निर्भर नहीं करता कि गर्भधारण सहमति से बने संबंधों के कारण हुआ था या दुष्कर्म से। वास्तव में फैसला इस बात से तय होगा कि नाबालिग की वह स्पष्ट इच्छा क्या है और उसका मन यही है कि वह बच्चे को जन्म न दे। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्वीकार किया कि हालांकि एक बच्चे का जन्म अंतत: एक जिंदगी को दुनिया में लाना है, लेकिन इस मामले में नाबालिग की स्पष्ट अनिच्छा सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

    उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के जेजे अस्पताल को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक चिकित्सा संबंधी उपायों का पालन करते हुए गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन की प्रक्रिया शुरू करें। यह फैसला भारत में गर्भपात कानून के तहत ‘प्रजनन अधिकारों’ की व्याख्या में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। कारण यह है कि 24 सप्ताह की कानूनी सीमा के बाद भी विशेष परिस्थितियों में अदालत ने इस लड़की की पसंद को प्राथमिकता दी है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार गर्भपात की समय सीमा को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में सभी महिलाओं के लिए 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति है, मगर इसके लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। विशेष श्रेणियों की महिलाओं जैसे कि दुष्कर्म का शिकार बनी लड़कियां, नाबालिग, विधवाओं, दिव्यांगों या गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाओं के लिए यह सीमा 24 सप्ताह तक निर्धारित है और इसके लिए दो डॉक्टरों की इजाजत अनिवार्य है। यदि गर्भ में पल रहे भ्रूण को गंभीर बीमारी है, तो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला के जीवन को तत्काल कोई गंभीर खतरा हो, तो कानून की किसी भी समय सीमा के बिना आपातकालीन स्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जाती है।

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    News Maati

    Related Posts

    रांची मेयर के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला

    February 6, 2026

    भारत ने अग्नि-3 न्यूक्लियर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 3,500 किलोमीटर तक करेगी सटीक मार

    February 6, 2026

    वैभव का वैभव, इंग्लैंड को 100 रन से रौंदकर भारत बना छठी बार विश्व विजेता

    February 6, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    Top Posts

    Exit Poll में राजग को प्रचंड बहुमत, जानें कितनी मिलेगी सीट

    June 1, 20241,341

    रांची के बरियातू समेत नौ ठिकानों पर इडी की रेड, मंत्री के करीबी के घर से 30 करोड़ रुपये के कैश जब्त, गिनती के लिए मंगाई गयी मशीन

    May 6, 20241,012

    रेलवे के आठ कर्मचारी गिरफ्तार, होली के दिन शताब्दी एक्सप्रेस में हुड़दंग मचाने के आरोप

    March 17, 2025959

    रेलवे में अब नहीं दिखेगी अंग्रेजों के जमाने की यह निशानी, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

    January 10, 2026761
    Don't Miss
    Blog

    रांची मेयर के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला

    By News MaatiFebruary 6, 20269

    रांची। रांची नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार…

    भारत ने अग्नि-3 न्यूक्लियर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 3,500 किलोमीटर तक करेगी सटीक मार

    February 6, 2026

    वैभव का वैभव, इंग्लैंड को 100 रन से रौंदकर भारत बना छठी बार विश्व विजेता

    February 6, 2026

    सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा दोगुना मुआवजा, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर

    February 6, 2026
    Stay In Touch
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo

    Subscribe to Updates

    Get the latest Political news from The Pulse of Politics.

    About Us

    News Maati: Your trusted source for breaking news, insightful articles, and diverse perspectives.
    Stay informed with our comprehensive coverage of local and global events.

    Email Us: contact@newsmaati.com
    Contact: 7295050957

    Facebook X (Twitter) Pinterest YouTube WhatsApp

    नहीं रहे अंग्रेजों के जमाने के जेलर

    October 20, 2025

    पहलगाम हमले पर खुशी जताने वाला बोकारो से मोहम्मद नौशाद गिरफ्तार, 28 पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को दिया था धन्यवाद

    April 23, 2025

    हमलावर को पकड़ने के लिए 20 टीम गठित, मुखबिरों का सहारा…CCTV में ‘हेक्सा ब्लेड’ लेकर भागता दिखा आरोपी

    January 16, 2025

    नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे

    August 6, 2024

    रांची मेयर के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला

    February 6, 2026

    भारत ने अग्नि-3 न्यूक्लियर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 3,500 किलोमीटर तक करेगी सटीक मार

    February 6, 2026

    वैभव का वैभव, इंग्लैंड को 100 रन से रौंदकर भारत बना छठी बार विश्व विजेता

    February 6, 2026

    सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा दोगुना मुआवजा, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर

    February 6, 2026
    © 2026 News Maati. Developed & Hosted by Midhaxa Group
    • Home
    • Terms and Conditions
    • Privacy Policy
    • Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.