
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।



उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के कारण अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की ये याचिका दायर हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का मामला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह भी कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर यह निर्भर है। यदि वह चाहें तो कार्रवाई करें।
इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पीठ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत भाटी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थे।

