मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। उन पर मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप है। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर किया गया था। इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल होकर इमरान खान ने ओवरसीज सिटीजन आॅफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में ओसीआई कार्ड के आधार पर रह रहे हैं। ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं है। इसलिए इसके धारकों को भारत में रहने और यात्रा करने की कई सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकों के सभी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार हासिल नहीं होते।

भाजपा नेता की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी ओसीआई नियमों के अनुरूप नहीं है। शिकायत के अनुसार, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को संवैधानिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है, जो उनके लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती हों।

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। ऐसे में भारत में उनकी मौजूदगी और गतिविधियां विदेशी नागरिकों पर लागू कानूनी प्रावधानों तथा ओसीआई से संबंधित शर्तों के दायरे में आती हैं। इसी आधार पर उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस दिया गया है।

ओसीआई कार्ड धारकों के नियम

ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन आॅफ इंडिया कार्ड यह उन पात्र विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, जिनका भारतीय मूल से संबंध होता है और जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत आने-जाने और यहां रहने से जुड़ी कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करना है। ओसीआई कार्डधारकों को सामान्यत: भारत आने के लिए आजीवन मल्टीपल-एंट्री वीजा की सुविधा मिलती है। उन्हें कई मामलों में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में पंजीकरण कराने से भी छूट रहती है। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के अधीन वे भारत में रोजगार और कुछ प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, ओसीआई कार्ड को दोहरी नागरिकता नहीं माना जाता। कार्डधारक विदेशी नागरिक ही रहता है और उसे भारत में मतदान करने, चुनाव लड़ने या संवैधानिक पदों पर भारतीय नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिलते। कुछ आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के मामले में उसे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के समान लाभ मिल सकते हैं, लेकिन ये अधिकार पूर्ण भारतीय नागरिकता के बराबर नहीं हैं।

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