
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी से संबंधित झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज चार मामलों को झारखंड उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ये मामले रामगढ़, सिमडेगा, बरहेट और मधुपुर थाने दर्ज हुए थे। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बाबूलाल मरांडी की याचिका स्वीकार कर ली। मरांडी की ओर से इन चारों मामलों को निरस्त करने का आग्रह किया गया था।



बाबूलाल पर आरोप है कि एक निजी यूट्यूबय चैनल ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया था। इसके खिलाफ झामुमो कार्यकतार्ओं ने राज्य के उक्त चार थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले को लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/2023, बरहेट थाना में कांड संख्या 104/2023, 25 अगस्त 2023 को रामगढ़ थाना में कांड संख्या 196/2023 और देवघर के मधुपुर थाना में कांड संख्या 176/2023 दर्ज है, जिसे अदालत से रद्द करने का आग्रह किया गया था।

