
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी IndGo द्वारा हाल ही में कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स को कैंसिल करने और देरी करने के मामले में अर्जेंट सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। एक वकील ने याचिका का ज़िक्र करते हुए कहा कि देश के 95 एयरपोर्ट पर करीब 2500 फ्लाइट्स में देरी हुई है, और लोग इससे परेशान हैं। CJI सूर्यकांत ने कहा, “हम समझते हैं कि लाखों लोग फंसे हुए हैं।हो सकता है कि कुछ लोगों को अर्जेंट काम हो, और वे नहीं कर पा रहे हों… लेकिन फिर भारत सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है। समय पर कदम उठाए गए लगते हैं। हमें अभी कोई अर्जेंटिटी नहीं दिख रही है।”इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल और देरी से चलने की प्रक्रिया की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. ऐसे में 6 दिसंबर को याचिकाकर्ता के वकील CJI सूर्यकांत के घर पहुंचे और उनसे इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की मांग की. फ्लाइट के कैंसिल होने पर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई.




