
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग मामलों में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत दे दी है। वह 17 महीने से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए।



न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने आज फैसला सुनाया, जिसने छह अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था।
सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी नेता राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं।

