
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाती मालीवाल से मारपीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को जमानत देने से मना कर दिया।



न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि वह ‘काफी प्रभावी’ व्यक्ति हैं और उन्हें राहत देने के लिए कोई उचित आधार नहीं बनता।
बता दें, 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना के मामले में बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था।
घटना के बाद से वह फरार हो गए थे। हालांकि वह सीएम आवास पर ही थे। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

