
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है।बैठक में राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधानकर्ता को 25 हजार तक का मोबाईल फोन उपलब्ध कराया जायेगा।
इसी प्रकार द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसस एक्ट के तहत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए विचारण के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी है।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2024-2025 में झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए छह हजार रुपये वार्षिक प्रिमियम के रूप में कुल अनुदान राशि नौ करोड़ रुपये का भुगतान किये जाने के लिए, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्ताओं को पेंशन के रूप में प्रतिमाह सात हजार रुपये की दर से कुल एक करोड़ साठ लाख रुपये का अनुदान राशि भुगतान करने के लिए एवं नए अधिवक्ताओं को प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने के लिए कुल अनुदान राशि एक करोड़ पचास लाख रुपये यानी कुल बारह करोड़ दस लाख रुपये का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति।
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एक्जक्यूटिव का पद सृजन की स्वीकृति।